ब्रेकिंग न्यूज़ भोपाल : शराब ठेकेदार के आदमियों ने सुनार पिता-पुत्र को रोककर की मारपीट |                टीकमगढ़ : गैस रिफिलिंग करते समय कार में लगी आग, मौके से भागा युवक |                बैतूल : हादसे में लोगों को बचाने आए ग्रामीणों को टवेरा ने कुचला, दो की मौत |                महिदपुर : डूब रहे किशोर को बचाने बुआ और चाची भी कूदीं, तीनों की मौत |                दतिया : उधारी के रुपए लेने मंडी जा रहे दो सगे भाइयों को कार ने मारी टक्कर, दोनों की मौत |                  
"इच्छामृत्यु" पर सुप्रीमकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : सम्मान के साथ मौत भी है मौलिक अधिकार

 नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को लेकर अहम फ़ैसला दिया है. कोर्ट ने लिविंग विल और पैसिव यूथेनेसिया को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है.कॉमन कॉज नाम की ग़ैर सरकारी संस्था की याचिका पर कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है.कॉमन कॉज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अनुमेहा झा ने अपनी मांगों के बारे में बताया, "हम चाहते थे कि किसी भी इंसान को होशो हवास में अपनी लिविंग विल यानी इच्छा मृत्यु के लिए वसीयत लिखने का अधिकार मिले. अगर भविष्य में वो गहरे कोमा में चला जाते हैं या किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि वो ठीक नहीं हो सकते, तो उन्हें कृत्रिम लाइफ़ सपोर्ट सिस्टम से ज़िंदा ना रखा जाए. बल्कि उसे प्राकृतिक तौर पर और सम्मान से मरने का अधिकार दिया जाए."

Advertisment
 
प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
Copyright © 2016-17 LOKJUNG.com              Service and private policy              Email : lokjung.saify@gmail.com