नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को लेकर अहम फ़ैसला दिया है. कोर्ट ने लिविंग विल और पैसिव यूथेनेसिया को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है.कॉमन कॉज नाम की ग़ैर सरकारी संस्था की याचिका पर कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है.कॉमन कॉज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अनुमेहा झा ने अपनी मांगों के बारे में बताया, "हम चाहते थे कि किसी भी इंसान को होशो हवास में अपनी लिविंग विल यानी इच्छा मृत्यु के लिए वसीयत लिखने का अधिकार मिले. अगर भविष्य में वो गहरे कोमा में चला जाते हैं या किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि वो ठीक नहीं हो सकते, तो उन्हें कृत्रिम लाइफ़ सपोर्ट सिस्टम से ज़िंदा ना रखा जाए. बल्कि उसे प्राकृतिक तौर पर और सम्मान से मरने का अधिकार दिया जाए."
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