भोपाल-देश भर में बुधवार से शुरू होने जा रहा है इंट्रा स्टेट इ-वे बिलिंग सिस्टम.जिसके तहत पचास हजार से अधिक कीमत के सामान को इ-वे बिल जेनरेट करके ही ले जाना होगा. शहर के किसी बस ऑपरेटर ने अभी तक जीएसटी पोर्टल पर इवे बिल जनरेट करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है. उससे यात्री बसों के माधयम से पार्सल सहित अन्य कई तरह के सामने की ढुलाई पर रोक लग जाने वाली है.सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस बात की हिदायत दे चुकी है. यात्रियों के सामान की आड़ में बसों की छतो और डिक्की में पार्सल सहित का तरह के व्यवसायिक सामान ढोये जाते है.इससे लोग टैक्स चोरी करते है. अब सामान ढुलाई के लिए इ-वे बिल जरुरी होगा बिल जनरेट करके ट्रांसपोर्ट का नाम,वाहन नं और कैटेगरी डालनी होगी.ऑपरेटर्स को जीएसटी,माल का पक्का बिल जनरेट करना होगा.इससे अवैध ट्रांसपोर्ट पर सख्ती होगी .
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