ब्रेकिंग न्यूज़ भोपाल : शराब ठेकेदार के आदमियों ने सुनार पिता-पुत्र को रोककर की मारपीट |                टीकमगढ़ : गैस रिफिलिंग करते समय कार में लगी आग, मौके से भागा युवक |                बैतूल : हादसे में लोगों को बचाने आए ग्रामीणों को टवेरा ने कुचला, दो की मौत |                महिदपुर : डूब रहे किशोर को बचाने बुआ और चाची भी कूदीं, तीनों की मौत |                दतिया : उधारी के रुपए लेने मंडी जा रहे दो सगे भाइयों को कार ने मारी टक्कर, दोनों की मौत |                  
34 साल पहले सिख विरोधी दंगो में हुई मौत पर एक आरोपी को मौत की सजा, दूसरे को उम्र कैद

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1984 में भड़के सिख विरोधी दंगा मामले में महिलापुर इलाके में दो सिखों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दो अभियुक्तों की सजा पर फैसला दे दिया है। इस दंगे में दोनों दोषी को सजा मिली है। एक को फांसी और दूसरे को उम्रकैद की सजा मिली है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते दोषियों को सजा सुनाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।गौरतलब है कि एक नवंबर 1984 को दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी। महिपालपुर निवासी नरेश सहरावत और यशपाल सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष ने इस केस को दुर्लभ में अति दुर्लभ बताते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की थी।अदालत ने 1 नवंबर 1984 को महिलापुर इलाके में दो सिख युवाओं की हत्या के आरोप में दो स्थानीय लोगों नरेश सहरावत व यशपाल सिंह को दोषी ठहराया है। इन अभियुक्तों पर घटना वाले दिन पीड़ित परिवार की दुकान में लूट करने, दंगा फैलाने, दो सिख युवकों को जिंदा जलाकर मारने, मृतकों के भाइयों पर जानलेवा हमला करने का दोष साबित हुआ है।

Advertisment
 
प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
Copyright © 2016-17 LOKJUNG.com              Service and private policy              Email : lokjung.saify@gmail.com