भोपाल।(सुलेखा सिंगोरिया) पूर्व अध्यक्ष शौकत मोहम्मद खान के खिलाफ हनुमानगंज पुलिस ने अमानत मे खयानत का केस दर्ज किया हैं। इससे पहले भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहम्मद अहमद खान ने शिकायत की थी, कि एक मस्जिद कि दूसरी मंजिल का 4901 वर्गफीट एरिया व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किराए पर देते थे। जिससे साल भर मे वक्फ बोर्ड को 15.54 लाख रूपय का घाटा हुआ।
एसआई प्रवीण ठाकरे ने बताया कि ये गड़बड़ी अप्रैल 2018 से अप्रैल 2019 के बीच कि गई। मामला रहमत बाके बिलमुकाविल चौकी मंदिर कमाली मस्जिद से जुड़ा हैं। मस्जिद कि दूसरी मंजिल पर 4901 वर्गफीट एरिया व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किराए पर दिया गया था। कलेक्टर गाइडलाइन से इस संपत्ति कि कीमत तीन करोड़ 46 लाख 80 हज़ार रूपय हैं। अध्यक्ष पद पर रहते हुये शौकत मोहम्मद खान और तत्कालीन सचिव जुबेर ने इस संपत्ति को महज 15 हज़ार रूपय मासिक किराए पर दे दिया था। जबकि इसका किराया 56 हज़ार रूपय महीना वसूला जाना चाहिए। इसके चलते बोर्ड को घाटा सहना पड़ रहा है।