भोपाल।(सुलेखा सिंगोरिया) सरकार द्वारा कोटपा कानून के तहत स्कूलो के नजदीक तंबाकू उत्पादो की बिक्री प्रतिबंधित हैं और बच्चो को तंबाकू बेचने पर एफआईआर तक दर्ज करने का प्रावधान हैं। इसके बावजूद प्रदेश के सभी 5 प्रमुख महानगरो के आधे यानी 50% से अधिक स्कूलो के 100 गज के दायरे मे तंबाकू उत्पाद खुलेआम से बेचे जा रहे हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियो की बीड़ी ओर सिगरेट सिंगल स्टिक के रूप मे स्कूलो के नजदीक बेची जा रही हैं। पिछले दिनोदिल्ली कि कंजूमर वाइस और भोपाल कि नेशलन सेंटर फॉर हृमन सेंटलमेंट एंड एनवायरोमेंट संस्थाओ द्वारा संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया था। जारी हुई ‘बिग टोबैको-टाइनी इंडिया’ की रिपोर्ट मे यह खुलासा किया गया कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर के 53 स्कूलो के नजदीक 72 सेलिंग पॉइंट की जांच की गई। जिनमे 38 तंबाकू उत्पाद बिक्री केंद्र पाए गए। वही 73% सड़क के किनारे मौजूद थे। इसके अलावा चलते-फिरते विक्रेता भी स्कूल के आसपास आते हैं। हर साल भारत मे 13.5 लाख लोगो की मौत तंबाकू से जुड़ी बीमारियो से होती हैं। जिसमे से मप्र मे करीब 91 हज़ार मौते होती हैं।
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