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आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी खारिज हुई।

इंदौर। नगर निगम अधिकारी के साथ मारपीट के मामले मे जेल मे बंद विधायक कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की अपील खारिज हुई। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल मे जिस मकान को गिराने का आदेश दिया गया था, उसी मकान को बचाने के लिए आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई की। जिसके चलते उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हे जेल मे डाल दिया गया हैं। गुरुवार को उनकी तरफ से अपर सत्र न्यायालय मे जमानत अपील दायर की गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुई अपील खारिज कर दी की विधायक, मंत्री से जुड़े आपराधिक मामलो की सुनवाई के लिए भोपाल मे एक कोर्ट निर्धारित कर दी गई। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने भी जमानत पर आपत्ति लेते हुए कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट के 26 फरवरी 2018 को जारी नोटिफिकेशन से साफ है कि विधायक, सांसदो से जुडे मामलो कि सुनवाई भोपाल मे 21वें अपर सत्र न्यायाधीश ही करेंगे। अधिनियम 1951 (रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट) के तहत यही विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ जिन धाराओ मे केस दर्ज हुआ हैं। यह ट्रायल के दौरान साबित हो जाती हैं। तो यह चुनाव लड़ने के लिए छह साल के लिए आयोग्य हो सकते हैं। जहां तक अधिकतम सजा कि बात है तो धारा 147 और 148 के तहत कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती हैं।  

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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