भोपाल।(सुलेखा सिंगोरिया) बड़ते सड़क हादसो के ग्राफ को कम करने के लिए प्रशासन ने एक नया नियम लागू किया हैं जिसके द्वारा आज से दोपहिया वाहन पर चालक के साथ पीछे बैठने को भी हेलमेड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही वहाँ खरीदने वालों को भी वाहन के साथ दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य होगा। यदि पहले से हेलमेट है तो उसका बिल देना होगा। बिल नंबर की इंट्री होने के बाद ही अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। वाहन खरीदने के दौरान महिलाओ को भी हेलमेट खरीदना ज़रूरी होगा। हालांकि उन्हे मप्र अधिनियम के तहत हेलमेट लगाने मे छूट मिली हुई हैं।
पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच ने कहा कि एक्सीडेंट मे चोट सभी को समान रूप से लगती हैं। इस कारण महिलाओ को भी हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। उन्होने कहा कि शासन को नियम बदलने चाहिए महिलाओ को हेलमेट पहनना पुरुषो कि तरह अनिवार्य करे।
शासन के आदेश का पालन नहीं होने पर कार्रवाई
शासन के नए आदेश का पालन किया जाएगा। कानून के अनुसार महिलाओ पर हेलमेट कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन दो पहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठी सवारी पर हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई कि जाएगी।