देवास, ( मुर्तजा सैफी) कई दिनों से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश के दौरान लगने वाले टी॰सी॰ पर प्रति हस्ताक्षर को लेकर जो असमंजस था, वो दूर हों गया है। नए सत्र के दौरान कई विधार्थी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेते हैँ। इस दौरान स्कूल से जो टी॰सी॰ दी जाती हैँ। उसमें संकुल प्राचार्य या शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैँ, और उस प्रति हस्ताक्षर के आधार पर दूसरे स्कूल में प्रवेश मिलता हैँ। कई स्कूलों में टी॰सी॰ पर प्रति हस्ताक्षर की मांग की जाती थी। जब पूर्व स्कूल टी॰सी॰ पर प्रति हस्ताक्षर करवाने जाता तो संबंधित अधिकारी बहानेबाजी कर हस्ताक्षर करने से बचता थे। जिससे स्कूल संचालको को परेशानी का सामना करना पड़ता था। पिछले दिनों इस असमंजस को दूर करते हुए आयुक्त शिक्षा भोपाल ने एक आदेश जारी किया हैँ, जिसमें शिक्षा संहिता का हवाला देते हुए कहा हैँ की प्रदेश के अंदर प्रवेश लेने वाले विधार्थीयों के लिए टी॰सी॰ में प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होगा । भोपाल के इस आदेश से जहां पालकों में खुशी हैँ वही प्राईवेट स्कूल संचालक भी राहत महसूस कर रहे हैँ ।
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