भोपाल(सुलेखा सिंगोरिया) बच्चो की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम के चलते अब एक्सेस पैरेंटस भी स्कूल के लिए गए बच्चो की लाइव लोकेशन मोबाइल मे देख सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने इसका एक्सेस अब स्टूडेंस, उनके परिजनो और शैक्षणिक संस्थानों को देना अनिवार्य कर दिया है। इस एक्सेस को देने की जिम्मेदारी वाहन संचालक की होगी। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने निर्देश जारी कर दिए है। अब 15 साल पुराने वाहन शैक्षणिक संस्थानों में नहीं चल पाएंगे। बस के अंदर और बाहर हेल्प लाइन नंबर-100 लिखना भी जरूरी है। वहीं सभी शैक्षणिक संस्थानों में अब ट्रांसपोर्ट मैनेजर की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। इसके अलावा भी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डॉ॰ शैलेंद्र श्रीवास्तव- बच्चो की सुरक्षा अधिक ज़रूरी हैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। व्हीटीडी का एक्सेस बच्चो और अभिभावकों को देना अनिवार्य कर दिया गया हैं। इसे परिजन मोबाइल पर अब कही से भी बच्चो के स्कूल वाहन पर नजर रख सकेंगे।