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परिवहन विभाग ने अपनी आय बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क मे व्रद्धि की।

भोपाल। अगर आप कार या कोई भी हैवी व्हीकल लेने का सोच रहे हैं तो अपना विचार बदल लीजिए, क्योकि अपनी आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने टैक्स की मात्रा बढ़ा दी हैं। बुधवार को विभानसभा से मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पारित किया गया हैं। जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने परिवहन विभाग का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गाड़ी खरीदने से लेकर उसका रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, फीस और रोड टैक्स 7 फीसदी तक बढ़ा दिया हैं। अब टू व्हीलर से लेकर हैवी व्हीकल तक खरीदने वालों को अलग-अलग श्रेणी मे पहले की तुलना मे ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। वही, सरकार ने बैटरी चालित गाड़ियो का टैक्स अगल-अगल श्रेणी मे 2% कम कर दिया हैं। परिवहन विभाग के अफ़सरो  ने बताया कि देश के अगल-अगल राज्यो मे सभी गाड़ियो के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और ग्रीन टैक्स कि दरो मे संशोधन किया गया हैं।

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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