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अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने के लिए आंध्रप्रदेश का फॉर्मूला प्रदेश में लागू।

भोपाल। आंध्र प्रदेश का अवैध को वैध बनाने का फार्मूला का प्रदेश सरकार भी आजमाएगी। राज्य सरकार प्रदेश की 6876 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नया रास्ता निकाल रही है। सरकार इसके लिए कैबिनेट में अध्यादेश लाने जा रही है। इसे मध्यप्रदेश अवैध कॉलोनी नियमितीकरण अधिनियम 2019 नाम दिया गया है। इस अधिनियम के तहत अवैध कॉलोनी काटने वालों को सजा दी जाएगी, लेकिन मकान नहीं गिराए जाएंगे, बल्कि प्लॉट पर मकान बनाने वालों को नुकसान नहीं होने देने का प्रावधान है। जिसमे विकास शुल्क लेकर नियमित किया गया।  इसमें आंध्र प्रदेश के फॉर्मूले को प्रदेश में लागू करने का जिक्र है। इस फॉर्मूले के तहत सरकार अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर और जुर्माने की कार्रवाई करेगी, जबकि रहवासियों से विकास शुल्क लेकर कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। भाजपा सरकार में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नपा कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें नियम 1998 की धारा 15(ए) के तहत कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट ने 3 जून 2019 को इस धारा 15(ए) को शून्य घोषित कर दिया था।

 

जयवर्धन सिंह, नगरीय विकास मंत्री- प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आंध्रप्रदेश सरकार की तरह प्रदेश में भी नियमितीकरण के लिए अधिनियम बनाया जाएगा

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