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सीबीआई ने कोर्ट मे कहा- विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, साजिश और धमकाने के आरोप सही

उन्नाव। उन्नाव दुष्कर्म मामले मे बुधवार को दिल्ली के तीस हजारी विशेष सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि, उन्नाव रेप मामले में हमने जांच में पाया कि पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि विधायक कुलदीप सेंगर  के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, साजिश और धमकाने के आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं दो साल पहले 4 जून 2017  को उन्नाव के माखी गांव की रहने वाली युवती ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व उनके भाईयों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। बीते 28 जुलाई को पीड़िता अपने चाचा से मिलने रायबरेली जेल रही थी। लेकिन रास्ते में उसकी कार को गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पीड़िता व उनका वकील गंभीर रूप से घायल हुआ था। जबकि उसकी चाची व मौसी की मौत हो गई थी। । 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सेंगर ने शशि सिंह के साथ साजिश कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। इसी पर चार्जशीट दायर की गई थी। अब आरोपी विधायक के वकील अपनी दलील कोर्ट के समक्ष रख रहे हैं। इधर, कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि परिवार वालों के रहने की उचित व्यवस्था एम्स के आस-पास की जाए। साथ ही सीबीआई से गवाहों की सुरक्षा पर सील बंद रिपोर्ट मांगी गई। गवाहों की सुरक्षा के लिए डीजीपी यूपी को निर्देश दिया गया। इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 9 आरोपियों को पेश किया गया। एक आरोपी आमिर पेश नहीं हुआ, जिसे 8 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है।  

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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