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सरकार प्रदेश मे 19 जिलो के 89 आदिवासी ब्लॉक मे आदिवासियो का साहूकारी कर्जा माफ करेगी।

भोपाल। सरकार ने आदिवासियो का कर्ज के द्वारा साहूकारों के हाथो से शोषण होने से रोकने के लिए एक योजना बनाई है। जिसके चलते प्रदेश मे 19 जिलो के 89 आदिवासी ब्लॉक मे आदिवासियो का साहूकारी कर्जा माफ होगा। संभावना हैं कि सीएम कमलनाथ शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस पर यह घोषणा कर सकते हैं कि अध्यादेश लाकर इसे 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार साहूकारों ने जिन आदिवासियो को कर्ज दिया हैं। वे उनसे भविष्य मे वसूली नहीं कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र मे मध्यप्रवेश साहूकार अधिनियम के तहत साहूकारी लाइसेन्स जारी नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद आदिवासी ब्लॉक मे साहूकार गैर कानूनी तरीके से आदिवासियो को ज़्यादा ब्याज पर कर्जा देकर उनका शोषण कराते हैं। कानून लागू होने के बाद साहूकारी कर्ज शून्य हो जाएगा। वे वसूली नहीं कर सकेंगे। आदिवासियो को सरकार आदिवासियो को बैंक से 10 हजार रुपए का ओवर ड्राफ्ट दिलवाएंगी। इसले लिए संबंधित आदिवासी का बैंक खाता होना अनिवार्य होगा। बैंक आदिवासी को एटीएम कार्ड देगी। इससे वे जरूरत पड़ने पर 10 हजार तक कि राशि निकाल सकते हैं और एक निश्चित समय पर बैंक मे जमा कर फिर से इस राशि का उपयोग कर सकते हैं।             

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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