भोपाल। सीबीआई ने 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में रतुल पुरी, पिता दीपक पुरी और माँ रीता पुरी के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि कंपनी के निदेशक संजय जैन, विनीत शर्मा और अन्य अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक मुरली छेत्री की शिकायत पर इन सभी के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया। छेत्री ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने बैंक के साथ 354.51 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। बैंक ने एक बयान में बताया कि रतुल ने 2012 में कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था जबकि उनके माता-पिता निदेशक मंडल में रहे। बैंक की यह शिकायत अब सीबीआई की एफआईआर का हिस्सा है। इसमें आरोप लगाया गया कि जब वह (कंपनी) कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ रही तो एक फॉरेन्सिक ऑडिट किया गया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने खाते को 20 अप्रैल 2019 को 'फर्जी' घोषित कर दिया। बैंक का दावा है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से फंड जारी कराने के लिए नकली और जाली दस्तावेजों का प्रयोग किया।
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