नई दिल्ली। बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने के संबंध में देश के विभिन्न हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमो को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की फेसबुक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। उसने मंगलवार को केंद्र सरकार, गूगल, वॉट्सऐप, ट्विटर, यू-ट्यूब और अन्य को नोटिस जारी कर 13 सितंबर तक जवाब मांगा है। वही, मद्रास, बांबे और मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे स्थानांतरित करने की मांग की गई है। जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट में चल रहे दो मुकदमो में सुनवाई जारी रखने को कहा है, लेकिन इसमें अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इन दोनों मुकदमो में यूजर्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने की मांग की कई है।
फेसबुक तमिलनाडु सरकार के इस सुझाव से इंकार-
तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को बेंच से कहा था कि फर्जी खबरों के प्रसार, मानहानि, अश्लील, राष्ट्र विरोधी और आतंकवाद से संबंधित सामग्री के प्रवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को उसके उपयोगकर्ताओं के आधार नंबर से जोड़ने की जरूरत है। फेसबुक तमिलनाडु सरकार के इस सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि- 12-अंकों की आधार संख्या को साझा करने से यूजर की गोपनीयता नीति का उल्लंघन होगा। फेसबुक ने कहा कि वह तीसरे पक्ष के साथ आधार संख्या को साझा नहीं कर सकता है, क्योंकि वॉट्सएप के संदेश को कोई और नहीं देख सकता है और यहां तक कि उसकी भी पहुंच नहीं है।