भोपाल। मंगलवार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के प्रावधानो को लागू करने संबंधी निर्देश जारी किया हैं अब आप जिस भी प्रदेश में रहें, वहां के किसी भी शहर में अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकेंगे। इसके लिए मूल निवास वाले शहर का एड्रेस प्रूफ देना होगा। अभी तक लोगों को दूसरे शहर में गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने पर वहां के किसी परिचित का पता केयर ऑफ के रूप में देना पड़ता था और इसमें अतिरिक्त रुपए भी लगते थे। इस संशोधन से वाहन मालिकों पर निवास वाले शहर में ही गाड़ी खरीदने और लाइसेंस बनवाने की बाध्यता खत्म हो जाएगी।
रजिस्ट्रेशन के नए नियम:-
- यदि कोई गाड़ी खरीदने के बाद खराब निकल जाए तो डीलर को गाड़ी वापिस करनी होगी साथ ही अपर मॉडल की गाड़ी खरीददार को देनी पड़ेगी।
- नियमो के अनुरूप नहीं बनी कोई गाड़ी यदि डीलर बेचता है तो उसे एक साल जेल या एक लाख रु. जुर्माना भुगतना होगा।
- ऐसे ही यदि किसी वाहन कंपनी ने तय मानक पर गाड़ी नहीं बनाई तो उसके जिम्मेदारो को एक साल जेल या 100 करोड़ रु. तक का जुर्माना देना होगा।
- ऐसे ही यदि किसी वाहन कंपनी ने तय मानक पर गाड़ी नहीं बनाई तो उसके जिम्मेदारो को एक साल जेल या 100 करोड़ रु. तक का जुर्माना देना होगा।
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