भोपाल। सीजेएम विनोद कुमार पाटीदार ने सोमवार को बिना परमिट के लोडिंग ऑटो चलाने के एक मामले में 20 हजार 500 रु का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए। अदालत ने ऑटो ड्राइवर और मालिक पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। यातायात पुलिस ने 14 सितंबर को ज्योति टॉकीज चौराहे पर चैकिंग के दौरान लोडिंग ऑटो के ड्रायवर मोहम्मद सलीम को रोका था। उसके पास परमिट नहीं था। पुलिस ने सोमवार को सलीम और ऑटो मालिक रूबीना सोहेल के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया था। वहीं, सीजेएम ने शराब पीकर, बिना लाइसेंस दो पहिया वाहन चलाने वाले तीन लोगों पर प्रत्येक पर दस हजार 500 का जुर्माना किया। एक सप्ताह में एक दर्जन लोगों पर दस हजार का जुर्माना किया गया है।
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