भोपाल। प्रशासन के द्वारा किए गए ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए नियमो मे अब एक और नियम लागू कर दिया हैं जिसके चलते ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यू करने की वैधता चार साल की बजाय एक साल कर दी गई हैं। अब डीएल एक्सपायर होने पर एक साल के अंदर उसे रिन्यू कराना होगा। ऐसा न होने पर नए सिरे से लाइसेंस बनवाना होगा। इसमें टेस्ट से लेकर सभी प्रकार की प्रक्रिया पूरा करनी होगी। हालांकि अब वैधता खत्म होने एक साल पहले भी रिन्यू कराने की सुविधा मिल गई है। इस नियम के तहत नए और रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाएं जाएंगे। पुराने कार्ड रिन्यू होने पर ही अपडेट होंगे। इसका एक फायदा यह होगा कि सभी का डाटा ऑनलाइन हो जाएगा। इसके साथ कमर्शियल लाइसेंस अब 3 साल की जगह पांच साल का बनेगा।
आयुक्त परिवहन, डॉ॰ शैलेंद्र श्रीवास्तव- ड्राइविंग लाइसेन्स के नियमो मे बदलाव किया गया हैं। अब एक्सपायर होने के बाद एक साल के अंदर ही डीएल को रिन्यू कराया होगा, नहीं तो दोबारा से टेस्ट देकर बनवाना पड़ेगा। नए डीएल कार्ड के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। पास होने पर लागू कर दिया जाएगा।