भोपाल। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) की इस गाइडलाइन को नगर नगर निगम परिषद की 28 सितंबर को होने वाली बैठक में एक प्रस्ताव पेश करने वाला हैं जिसमे लागू करने जा रहा है यदि आपने अपने घर या कॉलोनी का सेप्टिक टैंक तीन साल से साफ नहीं कराया तो आपको 500 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 की गाइडलाइन में भी इसका जिक्र है। परिषद बैठक में पेश होने वाले प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है कि व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक पर 500 रुपए, 200 मकानों की कॉलोनी पर 3000 रुपए, 400 मकानों की कॉलोनी पर 5000 रुपए और इससे बड़ी कॉलोनी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमानुसार सेप्टिक टैंक में सोक पिट बनाया जाना चाहिए। लेकिन राजधानी में ज्यादातर सेप्टिक टैंक में सोक पिट बनाने की बजाय उनके आउटलेट को खुली नाली से जोड़ दिया गया है। स्वच्छता और लोगो के स्वास्थ्य के लिए इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।
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