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अवैध हथियार रखने पर अब उम्रक़ैद का प्रावधान।

नई दिल्ली। बड़ते अपराधो को कम करने की कोशिश मे सोमवार को लोकसभा मे एक प्रस्ताव पारित किया गया हैं, जिसके मुताबिक अवैध हथियार बनाने और घर मे रखने वालों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान दिया गया हैं।वही, शादी विवाद मे दौरान फायरिंग कर जान जोखिम मे डालने के मामले मे दो साल की कैद या एक लाख तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा के दौरान हर्ष फायरिंग के बारे मे बताया कि यह धारणा हैं कि लाइसेंस हथियारो से किसी की जान नहीं जाती हैं। साथ ही कहा कि अब फोन करने पर ग्रामीण इलाको मे पुलिस को मौके पर 15 मिनट और शहरो मे 10 मिनट का समय लगता पहुंचे के लिए इसलिए लोगो को हथियार रखने की ज़रूरत नहीं हैं।  

 

प्रावधान के नए नियम-

 

· एक व्यक्ति को दो हथियार लाइसेंस लेने का ही अधिकार होगा।  

 

· लाइसेंस की वैधता की अवधि तीन साल से बढ़ाकर पाँच साल की गई हैं।

 

· ऑनलाइन लाइसेंस लेने की ई लाइसेन्स व्यवस्था की जाएंगी।

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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