भोपाल। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के विशेष सहायक (ओएसडी) तथा डिप्टी सेकेटरी परिवहन विभाग कमल नागर ने सामाजिक कार्यकर्ता
भुवनेश्वर मिश्रा को जान से मारने की धमकी दी, जिस पर जिला अदालत ने कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज किया है। भुवनेश्वर मिश्रा ने नागर के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत लोकयुक्त तथा अधिकारियों को की थी, जिसके बाद नागर ने मिश्रा को परिवहन मंत्री के निज निवास के टेलीफोन से फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी। मिश्रा ने थाना टीटी नगर तथा एसपी भोपाल को इस बारे मे आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया था। इसके बाद मिश्रा ने मजिस्ट्रेट अमित निगम के न्यायलय मे परिवाद प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने इस मामले मे मंत्री के निवास स्थान पर लगे टेलीफोन की कॉल डिटेल सीडीआर तलब की थी, उक्त सीडीआर मे मंत्री के निवास से मिश्रा के मोबाइल नंबर पर फोन किया जाना प्रमाणित हुआ है। जांच के बाद कोर्ट ने सोमवार को नागर के विरुद्ध धारा 506 पार्ट 2 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। कोर्ट ने नागर के नाम का समन जारी कर उसे 28 फरवरी को उपस्थित रहने के आदेश दिये है।