नई दिल्ली। नए साल के नए नियम, केंद्र सरकार ने 2020-21 के असेसमेंट ईयर के रिटर्न के लिए आयकर फॉर्मो में बदलाव किया है। जिसके मुताबिकसहज फॉर्म-1 वही लोग नहीं भर सकेंगे, जिन्होंने अपने बैंक खातों में एक करोड़ या ज्यादा रु. जमा किए हों। या फिर विदेश यात्रा पर 2 लाख रु. खर्च किए हों, अथवा एक लाख रु. का बिजली बिल भरा हो। अब ऐसे व्यक्तिगत करदाता जो संयुक्त तौर पर घर के मालिक हैं, साल भर में एक लाख रु. तक का बिजली बिल भरते हैं, वे सालाना रिटर्न के लिए आयकर का सहज फॉर्म-1 नहीं भर सकते। सहज फॉर्म -1 वही लोग भर सकेंगे जिनकी सालाना आय 50 लाख रु. से ज्यादा न हो, इसमे बिजनेस या प्रोफेशन से हुई आय शामिल है। सरकार आमतौर पर ऐसे बदलाव अप्रैल में करती है, पर इस बार यह बदलाव जनवरी में किया गया है।
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