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हाईकोर्ट ने मांगा जवाब केंद्र सरकार भोपाल गैस पीड़ितो के इलाज के आदेशो पर क्या कार्यवाही?

भोपाल। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल म हुए भीषण गैस कांड के इतने सालो बाद भी लोगो कोई उसके परिणामो को भोगना पद रहा हैं। कई तरह की गंभीर बीमारियो से जूझ रहे लोगो को सही तरह से इलाज भी मुहैया नहीं हो प रहा हैं। इसी के चलते 2012 मे भोपाल गैस पीड़ितो को बेहतर इलाज मुहैया कराने के कुछ आदेश दिये गए थे। जिंका अभी तक पालन नहीं हो सका हैं। इसलिये मप्र॰ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से दिये गए आदेशों पर की गई कार्यवाही का अब तक आका ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस एके मिटाल और जस्टिस शुक्ला की खंडपीठ मे बीएमएचआरसी के विलय यहा के खाली पदो पर भर्ती और डॉक्टरो की सेवा शर्ते तय करने, हेल्थ कार्ड, द्वाए आदि मुद्दो पर अब तक की कार्यवाहों का लेखा-जोखा पेश करने के निर्देश दिये तथा केन्द्रीय स्वस्थ्य सचित बलराम भार्गव को मंगलवार को हाजिर होने का कहा गया था लेकिन उन्होने अनुपस्थिति होने पर माफी का आवेदन प्रस्तुत कर और कहा की उन्हे केन्द्रीय मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की 3 से 20 जनवरी की बैठक मे अपस्थित होना अनिवारी हैं, इसलिए वे हाजिर नहीं हो पाएंगे कोर्ट ने 28 जनवरी को स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिये हैं।

केंद्र ने दी सफाई- केंद्र की और से बताया गया कि बीएमएचआरसी का काम डीएचआर कि जगह आईसीएमआर को सौंपा गया हैं। आईसीएमआर ने डीएचआर के भर्ती नियम अधिसूचित करने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया हैं। 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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