नई दिल्ली। 40 लकड़ियो के साथ यौन शोषण और उन्हे शारीरिक उत्पीड़ना देने के आरोपी ब्रजेश ठाकुर को अदालत ने धारा 120बी, 324, 323, पॉक्सो कानून की धारा 21 और किशोर न्याय कानून की धारा 75 के तहत भी दोषी ठहराते हुये उम्र कैद की सजा सुना दी हैं। दिल्ली साकेत कोर्ट ने बिहार में मुजफ्फरपुर के आश्रयगृह में दुष्कर्म के मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ठाकुर पर 32.2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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