भोपाल : राज्य शासन ने 13 जनवरी 2022 को कॉलोनी डेवेलपमेंट के नियमों में बदलाव कर बीडीए और हाउसिंग बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर दिया हैं | लेकिन उन्हें संबन्धित नगरीय निकाय से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट की परमिशन लेना जरूरी हैं | बीडीए ने इस स्कीम के डेवेलपमेंट यानि सड़क, सीवर, पानी, बिजली, और ड्रेनेज आदि की व्यवस्था के लिए नगर निगम से परमिशन नहीं ली हैं |डेवेलपमेंट परमिशन नही लेने से बीडीए की 150 एकड़ की मिसरोद फेज- 1 स्कीम पर नगर निगम ने रोक लगा दी हैं | नगर निगम ने बीडीए को 7 माह पहले 6 करोड़ रुपए जमा करके डेवेलपमेंट परमिशन लेने को कहा था, लेकिन फंड्स की कमी के कारण इसमें देरी हुई | बीडीए यहाँ करीब 3000 प्लाट डेवेलप कर रहा हैं | और इस डेवेलपमेंट पर लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं | रिमाइन्डर के बाद भी जब परमिशन नहीं ली तो नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी ने डेवेलपमेंट परमिशन रोकने के आदेश दे दिए | डेवेलपमेंट परमिशन रोकने से अब यहाँ बिल्डिंग परमिशन भी नहीं मिलेगी |
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