भोपाल : ( नुजहत सुल्तान)करीब 38 साल पहले हुए भोपाल गैस कांड में मारे गए लोगों और उनके मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही हैं | गैस कांड के पीड़ितों को यह अंदेशा था कि केंद्र सरकार सुधार याचिका की पैरवी नही कर रही हैं, ऐसे में पीड़ितों में न्याय की आस खत्म होती नज़र आई | लेकिन पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया गया कि सुप्रीमकोर्ट में दाखिल सुधार याचिका की केंद्र सरकार पैरवी करती रहेगी | सुप्रीमकोर्ट में अब अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी | केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट मे कहा कि अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (यूसीसी) को मालिकाना हक हासिल करने वाली कंपनियों से 7844 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने के लिए अपनी क्यूरेटिव याचिका को आगे बढ़ाएगा इस संबंध में केंद्र को 8 सप्ताह के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं | सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया हैं कि पीड़ितों की और से मुआवजे पर सरकार पक्ष रखेगी | पीड़ितों का कहना हैं कि अभी तक भोपाल गैस कांड में मारे गए पाँच हज़ार लोगों की विधवाओं को पेंशन दी जा रही हैं, इसका मतलब यह नही कि सिर्फ पाँच हज़ार लोगों की ही मौत हुई हैं | मध्यप्रदेश सरकार का भी कहना हैं कि करीब 16 हज़ार लोगों की मौत हुई हैं अभी भी 10 हज़ार से ज़्यादा ऐसे परिवारों को मुआवजा नहीं मिला हैं, जिनके घर में गैस त्रासदी के कारण मौत हुई थी | गैस त्रासदी की चपेट में आए अधिकतर लोग अभी तक बीमारियों से जूछ रहे हैं, लिहाजा मुआवजे की रकम बढाई जाए |
|