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शादी शुदा महिला से घर का काम कराना कोई अपराध नही पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप होगा रद्द

मुंबई : बाम्बे हाईकोर्ट की ओरंगाबाद पीठ ने कहा कि किसी भी विवाहित स्त्री से ससुराल वालों द्वारा घर का काम करवाना कोई गलत बात नहीं हैं स्त्री को खुद को नौकरानी नही समझना चाहिए | इसे क्रूरता भी नहीं माना जा सकता इसके साथ ही हाई-कोर्ट ने अपने पति से अलग रह रही महिला के द्वारा उसके पति या ससुराल वालों पर कोई दहेज या घरेलू हिंसा के आरोप लगाने पर कोई कार्रवाई नही होगी | एक महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद एक महीने तक उसके साथ ससुराल वालों ने अच्छा  व्यवहार किया उसके बाद उससे वह नौकरानी की तरह दिनभर काम करवाते और बुरा बर्ताव करते उसके बाद महिला से 4 लाख रुपए कार के लिए मांगने लगे महिला के मना करने पर पति उसके साथ मारपीट करता और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करता | हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर गौर किया कि महिला ने प्रताड़ित करने की बात कही लेकिन किस तरह उसे सताया गया यह बात नहीं बताई |  सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का वह आदेश पलट दिया, जिसमें दहेज मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के तौर पर पत्नी को 10 लाख रुपए देने को कहा गया था |  सुप्रीम कोर्ट ने कहा जोड़े के बीच वैवाहिक विवाद हैं दोनों की शादी 11 जून 2015 को हुई थी | बाद मे आपसी झगड़ों से परेशान होकर पति ने शादी तोड़ने का आवेदन दिया था पत्नी ने भी पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी | लेकिन पति और ससुराल वालों पर  दहेज प्रताड़ना का आरोप हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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