नई दिल्ली तहत सामान्य उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा शामिल होगी मेडिकल और लॉं के संस्थान इसके अधीन नहीं होंगे | नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी व एआईसीटी को मिलाकर “हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया” बनाने के लिए बिल का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया हैं | इस बिल में कमीशन को उच्च शिक्षा संस्थानों के खिलाफ नियमो के उल्लंघन के मामले में जुर्माना और दंड तय करने का अधिकार होगा नए बिल के पास होने से आयोग को नोटिस देने, स्पष्टीकरण मांगने, कम से कम 10 लाख रुपए व गंभीर मामलों में 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाने का अधिकार होगा पाँच साल तक की कैद की सज़ा देने का प्रावधान रखा गया हैं | उल्लंघन करने वाले संस्थान के कार्यकारी प्रमुख उत्तरदायी होंगे नए कमीशन में 15 सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेंट्रल, यूनिवर्सिटी का कुलपति, उच्च शिक्षा सचिव, वित्त सचिव, कानूनी विशेषज्ञ, राज्य विश्वविद्दालय के कुलपति व राज्य शिक्षा परिषद के दो प्रोफेसर और उद्दोग जगत की एक प्रमुख हस्ती शामिल होगी नए कमीशन के
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