नई दिल्ली : देश भर में कोरोना से बचाने के लिए जगह – जगह वैक्सीन टीके लगाए गए इसके साइड इफेक्ट की जानकारी हर व्यक्ति के लिए सार्वजनिक की जा चुकी हैं | टीका लगाने की अनुमति खुद उक्त व्यक्ति ने दी होती हैं |सरकार जनहित में लोगों को कोविड टीका लगवाने के लिए प्रेरित ज़रूर करती हैं लेकिन अगर टीका लगवाने से किसी की मौत हुई हैं, या हो जाती हैं तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं होगी यह जवाब एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा हैं | कोर्ट कोविड टीका लगवाने वाली दो युवतियों की मौत हो जाने पर मुआवजे वाली याचिका पर सुनवाई कर रही हैं | टीका लगवाने के लिए किसी पर कानूनी बाध्यता नहीं हैं यह व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर हैं जब व्यक्ति डॉक्टर को सहमति देता हैं, तभी वैक्सीन लगाई जाती हैं उन्हे मजबूर नहीं किया जाता जिसका मन हो और जो इसे सुरक्षित माने, वो लगवाए लोग खुद अपनी मर्ज़ी से लगवा रहे हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं होगी | केंद्र को कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिजनों से पूरी हमदर्दी हैं लेकिन टीके के साइड इफेक्ट के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता |
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