भोपाल : ( नुजहत सुल्तान ) दरअसल ज़ेबा का विवाह 2008 मे आरोपी अबरार के साथ हुआ था जो निवासी सेंट्रल लाइब्रेरी के पीछे, इतवारा रोड का रहने वाला हैं शादी के कुछ दिन बाद से ही अबरार व उसकी सास राजकुमारी उर्फ रेहाना ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था वह दोनों उसके साथ मारपीट भी करते थे | मायके से 5 लाख रुपए लाने के लिए उसे परेशान करते उसने दो बार 50-50 हज़ार रुपए नगद उन्हे लाकर भी दिए लेकिन फिर भी दहेज के लोभी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आए और उसके साथ मारपीट करते रहे | उसने पहले भी इस मामले की शिकायत पुलिस मे की थी लेकिन समझौता करके वह लोग उसे घर ले गए थे | लेकिन उनकी हरकते नहीं सुधरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान कोर्ट मे पेश किया था | मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता श्रीवास्तव ने 11 साल पुराने इस मामले को न्याय दिलवाया, कोर्ट ने पीड़िता के साथ दहेज को लेकर क्रूरता बरतने वाले पति और सास को आईपीसी की धारा 498ए में एक एक साल की सज़ा और 500-500 रुपए जुर्माना लगाया हैं |
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