जबलपुर/भोपाल : मध्यप्रदेश की हाईकोर्ट ने कहा हैं कि नियुक्त पत्र में भी नियोक्ता इस बात को दर्शाए कि पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत होने वाली नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होंगी | 30 नवंबर को एकलपीठ ने करीब एक दर्जन से अधिक उन उम्मीदवारों की याचिका रद्द कर दी थी, जिन्होने रोजगार पंजीयन के संबंध में गलत जानकारी दी थी | एकलपीठ के इस फैसले को चुनौती देते हुए अभ्यार्थियों ने खंडपीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की हैं | जस्टिस शील नागू व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी कर्मचारी चयन मंडल व अन्य को नोटिस भेजकर जवाब मांगा हैं |
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