नई दिल्ली : सीजेआई चंद्रचूर्ण ने कहा सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई केस छोटा या बड़ा नहीं होता हर केस को समानता के आधार पर न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए हम नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की हिफाज़त नहीं करेंगे तो फिर हमारा यहां क्या काम ? दरअसल यूपी के हापुड़ मे रहने वाला इकराम पर बिजली चोरी करने के 9 केस थे, लोअर कोर्ट ने उसे सभी केस के लिए 2-2 साल की सज़ा सुनाई और यह सज़ा उसे एक के बाद एक पूरी करना थी, इस तरह उसकी सज़ा 18 साल हो गई | इकराम ने इलाहबाद में याचिका लगाई लेकिन राहत न मिलने पर उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की | केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने गुरुवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को छोटे मामलों की सुनवाई नहीं करनी चाहिए उन्हें संवैधानिक मामले सुनना चाहिए | इस बात पर सीजेआई ने कहा जज आधी रात तक जागकर फाइलें पढ़ते हैं साधारण मामला भी नागरिक अधिकारों के लिहाज से अहम होता हैं। ओर अगर कोर्ट ही हस्तक्षेप करना बंद कर दे तो घोर अन्याय होगा | जिनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बाधित की गई हो उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाएगा | सीजेआई ने कहा बिजली चोरी के अपराध को हत्या के जुर्म में दी जाने वाली सज़ा तक नहीं बढ़ा सकते दोषी सात साल सज़ा काट चुका हैं उसे अब छोड़ दिया जाए | सीजेआई की टिप्पणी को न्यायपालिका और सरकार के बीच तकरार के क्रम में देखा जा रहा हैं |
|