इंदौर : सीबीआई ने असिस्टेंट इन्कम टैक्स कमिश्नर पंकज गुप्ता, इन्कम टैक्स ऑफिसर अजय वीरे, सीए एसएस मूंदड़ा को एक व्यापारी से रिश्वत लेने के आरोप में 20 फरवरी 2008 को कार्रवाई की थी | गुप्ता ने सीए के जरिए पैकेजिंग फर्म के संचालक से 9 लाख रु. लिए थे गुप्ता के साथ इस काम मे वीरे भी शामिल था | गुप्ता ने एडवांस रोटोफ़्लैक्स इंडस्ट्री नामक फर्म का सर्वे किया था रिकॉर्ड की जांच के बाद 65 लाख रु. का टैक्स बकाया होने की बात सामने आई थी | इस मामले मे सीबीआई ने जांच के बाद 2009 मे चार्जशीट दायर की थी 14 साल के बाद अब जाकर इस आरोप मे सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को आयकर विभाग के इन दोनों अधिकारियों को 9 लाख की रिश्वत लेने के आरोप मे 3-3 साल कारावास की सज़ा सुनाई हैं |
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