भोपाल : ( नुजहत सुल्तान )मध्यप्रदेश में ईडी का यह पहला मामला हैं जिसमें कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई हैं 20 जून 2010 में कोहेफिज़ा पुलिस ने एमएम परिहार की शिकायत पर डिस्टिंक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पंचवटी फेस -3/पंचवटी एन्क्लेव) के मैनेजिंग डायरेक्टर बिल्डर रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था | दरअसल रमाकांत ने फर्जी ले आउट और कागजातों में ज़मीन दिखाकर 243 लोगों से 16 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की थी | ईडी ने 2011 में रमाकांत विजयवर्गीय और उसकी फर्म के खिलाफ मामला दर्ज किया था | विजयवर्गीय के खिलाफ पहले से भी धोखाधड़ी के 74 मामले दर्ज हैं, रमाकांत विजयवर्गीय को मनी लॉंन्ड्रिंग के मामले में 5-5 साल कारावास और 1 लाख तक के जुर्माने की सज़ा सुनाई हैं बुधवार को यह फैसला एडीजे डॉ. धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट ने सुनाया हैं, शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजन शाबिर सिद्दीकी ने की |
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