इंदौर : मंत्री की याचिका में कहा गया हैं कि रिपोर्टिंग रोकने के लिए डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी किए जाएं उल्लेखनीय हैं कि धार के होटल में एक युवती ने मंत्री के नाम का इस्तेमाल करते हुए हंगामा किया था | उद्दोगमंत्री राजवर्धन दत्तिगांव पर आरोप लगाकर पलटने वाली महिला के मामले में मीडिया रिपोर्टिंग रोके जाने को लेकर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई हाई कोर्ट ने मामले को अर्जेंट न मानते हुए सुनवाई की तारीख 4 जनवरी की दे दी | और हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता और शासन बताए कि आर्टिकल 226 के तहत किस तरह ऐसे मामलों मे आदेश जारी किए जा सकते हैं हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि याचिकाकर्ता खुद विधायक हैं , मंत्री हैं वह खुद विधानसभा से कानून बनवा सकते हैं | इस तरह रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए तो हर कोई अपने मामले के लिए हाई कोर्ट की तरफ दौड़ेगा, फिलहाल हाई कोर्ट से मंत्री को कोई राहत नहीं मिली |
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