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राजा पटेरिया का जमानत का आवेदन कोर्ट ने किया निरस्त |

ग्वालियर : मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तीजनक टिप्पणी की थी उनकी यह बाते उनके लिए मुसीबत बन गई उनके मुंह से  मोदी के बारे मे अभद्र शब्द बोलना उन्हें भारी पड़ा , उनके जमानत आवेदन को रद्द कर दिया गया एसके जोशी ने कहा कि अगर उन्हें जमानत दे दी गई तो दूसरे व्यक्ति भी सस्ती लोकप्रियता के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने लगेंगे सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों से अच्छी भाषा अच्छे शब्द उपयोग करने की उम्मीद की जाती हैं | उधर राजीव शर्मा ने पटेरिया का पक्ष लेते हुए न्यायालय मे मोबाइल पर वीडियो दिखाकर तर्क दिया कि आवेदनकर्ता को द्वेष के चलते फंसाया गया हैं | पटेरिया ने जो बात कही वह सिर्फ प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से हराने के लिए कही गई थी |  वहीं अभियोजन की और से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मल्होत्रा ने तर्क दिया कि पूर्व मंत्री का अपने समर्थकों को इस प्रकार से संबोधित करना उनकी आपराधिक मनोविचार को उजागर करता हैं | पहले भी उन्होने आदिवासियों के बारे मे गलत टिप्पणी की थी ऐसी गलती बार बार किए जाने पर उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए सभी पक्षो को सुनने के बाद न्यायालय ने पटेरिया की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया |  

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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