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अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में घनश्याम को 4 साल का कारावास और 65 लाख का जुर्माना, उनकी पत्नी को एक साल की जेल |

भोपाल :( नुजहत सुल्तान ) भोपाल सीबीआई ने 28 फरवरी 2007 को कार्यालय वाणिज्यिक मंडल प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे के हेड क्लर्क घनशयाम राजपूत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया हैं | घनश्याम सिंह राजपूत ने 26 सितंबर 1995 से 01 मार्च 2007 के बीच वरिष्ठ लिपिक व मुख्य लिपिक के पद पर डीआरएम कार्यालय झांसी और डीआरएम कार्यालय भोपाल में पदस्थ रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी | सीबीआई ने विवेचना पूरी कर 2008 में विशेष अदालत में चालान पेश किया था | भ्रष्टाचार के मामले में विशेष अदालत ने घनश्याम सिंह राजपूत को चार साल की सज़ा और 65 लाख रु. जुर्माने की सज़ा सुनाई हैं, और उनकी पत्नी को एक साल कारावास की सज़ा सुनाई हैं | घनश्याम सिंह राजपूत रोहित गृह निर्माण सोसायटी के अध्यक्ष भी रहे हैं | उनके खिलाफ सोसायटी में गड़बड़ी के कई मामले पहले भी दर्ज हो चुके हैं |   

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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