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44 करोड़ के फर्जीबाड़े में, रोहित सोसायटी के संचालक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज |

भोपाल :( नुजहत सुल्तान )  हाल ही में घनश्याम सिंह राजपूत को सीबीआई की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के एक अन्य मामले में सज़ा सुनाई हैं, और अब जालसाज़ी का एक और मामला उजागर हुआ हैं | दरअसल  बालकृष्ण दामाजी निनावे 2008 में राजधानी की बहुचर्चित रोहित सोसायटी के संचालक बने दो सदस्यों के इस्तीफा देने के बाद उन्हे 2011 में सोसायटी का अध्यक्ष बनाया गया | निनावे ने 138 प्लॉंट और 43 दुकानें बेचकर उनकी रजिस्ट्री करा दी, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि संचालक मंडल  के 7 सदस्यों द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद ही वह ऐसा कर सकते थे | जबकि उन्हें अधिकृत नहीं किया गया था इस मामले में निनावे पर बिना अधिकार 138 प्लॉंट और दुकानें बेचकर संस्था को 44 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ धोखाधड़ी, और साजिश की धाराओं में 420, 467, 468 और 120 - बी के तहत केस दर्ज किया गया हैं |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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