भोपाल : ( नुजहत सुल्तान ) सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड में रहने वाले अभिषेक निगम ने 2003-04 में अपना डेंटल इक्युपमेंट सप्लाई का काम शुरू किया था बाद में 2008-9 में इम्पोर्ट लाइसेंस लिया और पर्स सेल डेंटल कंपनी बनाकर इकयुपमेंट आयात-निर्यात करने लगे | 34 सब डीलर और 2500 डॉक्टरों के नेटवर्क से डेंटल कॉलेजों से जुड़े | उनकी 2011 में न्यू मीनाल रेसिडेंसी निवासी डॉक्टर प्रमोद शर्मा से मुलाक़ात हुई प्रमोद ने उसे बताया कि वह डेंटल इंपलांट आयात का काम करते हैं बाद में प्रमोद ने अभिषेक को भरोसा दिलाकर उसके साथ पार्टनरशिप में डेंटल इंपलांट फर्म स्थापित कर ली | इज़राइल से डेंटल इंपलांट आयात करने के लिए अभिषेक की कंपनी का इम्पोर्ट लाइसेंस का उपयोग किया, जिससे अभिषेक को करीब 19 लाख के माल का भुगतान करना पड़ा | लेकिन प्रमोद ने अभिषेक को यह राशि नहीं लौटाई और इसी तरह से प्रमोद ने अपने खाते में 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए और दूसरी कंपनियों पर ध्यान देने लगा जब भी अभिषेक उससे हिसाब किताब करने का बोलता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर बच जाता | उसके आनाकानी करने पर अभिषेक को धोखाधड़ी का अंदेशा हुआ तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई | कोर्ट के आदेश पर एमपी नगर पुलिस ने डॉक्टर प्रमोद के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज कर लिया हैं |
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