जबलपुर : सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह, उनकी पत्नी शीला कुशवाह, दोस्त कृष्ण गोपाल चौरसिया को ग्वालियर की विशेष (एमपी एमएलए) कोर्ट ने 2 दिसंबर को सरकारी ज़मीन बेचने के मामले में दो दो साल की सज़ा सुनाई थी | लेकिन वह ज़मीन दरअसल विधायक की पत्नी शीला के नाम थी, और उसकी पावर ऑफ अटार्नी कृष्ण गोपाल चौरसिया को दी थी | चौरसिया ने ज़मीन पीएम शाक्य को बेच दी थी विधायक की और से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने दलील दी कि विधायक क्योंकि शीला के पति हैं, इसलिए उन्हें आरोपी बनाया गया हैं | उनकी दलील सुनते हुए ग्वालियर की विशेष कोर्ट ने विधायक अजब सिंह की सज़ा पर रोक लगा दी हैं | और उनकी पत्नी शीला कुशवाह का दिया हुआ आवेदन पत्र खारिज कर दिया हैं |
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