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हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लिया आड़े हाथ, एफआईआर में 5 माह क्यों लगे, अब तक क्या कदम उठाए,कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी |

नई दिल्ली : तुषार गांधी ने उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा धर्म संसद में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दी गई हेट स्पीच के संबंध में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया हैं | हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से तल्ख सवाल पूछे, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्र्चूर्ण और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने शुक्रवार को पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थीं, लेकिन उसके 5 महीने बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नही हुई ? 8 महीने में जांच कहाँ तक पहुंची ? बेंच ने जांच अधिकारी से दो हफ्ते में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी हैं | और पूछा हैं कि इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई हैं | बेंच तुषार गांधी की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी | उनके वकील शादान फरासत ने कहा था कि  संबंधित राज्यों की पुलिस ने तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें हेट क्राइम और माब लिंचिंग के बारे में दंडात्मक और उपचारात्मक उपाय को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी |         

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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