भोपाल :( नुजहत सुल्तान ) अब पुलिस मुख्यालय की सीआइडी शाखा ने निर्देश दिए हैं कि थानों में प्राप्त होने वाली शिकायतों को थाने की सामान्य डायरी में लिखा जाएगा | अब कोई भी शिकायतकर्ता थाने में अपनी फरियाद लेकर पहुंचेगा तो खाली हाथ नहीं लौटेगा एफआईआर दर्ज न भी हुई तो भी शिकायत की एंट्री डायरी में होगी और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा | साथ ही शिकायत की जांच करने वाले की जवाबदारी भी तय होगी | ऐसे में थाना प्रभारी या विवेचना अधिकारी शिकायतकर्ता को नज़रअंदाज़ नहीं कर पाएंगे | आमतौर पर थाने पहुंचने वाले कई शिकायतकर्ताओं को यह कहते हुए थाने से वापस भेज दिया जाता था कि, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी अदालत में केस लगाओ, कई मामलों में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 155 में एनसीआर काटकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब उनकी शिकायत की एंट्री कर शिकायतकर्ताओं को एंट्री नंबर भी देना होगा | यह सुनिश्चित करना पुलिस अधीक्षक की ज़िम्मेदारी होगी | इस संबंध में थाने के किसी अफसर या पुलिसकर्मी की जवाबदारी भी तय करना होगी |
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