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नर्सिंग फर्जीवाड़े में नक़ली फ़ैकल्टी पुलिस कमिश्नर को जांच के लिए भेजी |

भोपाल :( नुजहत सुल्तान )  नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीबाड़े में गुरुवार को सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल की तरफ से स्टेट्स रिपोर्ट पेश की गई | काउंसिल के अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने बताया कि सत्र 2022 – 23 के लिए मध्यप्रदेश में 723 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए आवेदन आए थे | जांच के बाद 491 नर्सिंग कॉलेजों को अनुमति जारी की गई | वहीं 232 कॉलेजों को मान्यता की शर्ते पूरी नहीं करने पर उनके आवेदन रद्द कर दिए गए | जो फ़ैकल्टी जांच के लिए पुलिस कमिश्नर को भेजी गई थी वह डुप्लीकेट पाई गई | मध्यप्रदेश लॉं स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने बताया कि नर्सिंग काउंसिल की तरह ही मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विवि जबलपुर भी अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे रहा हैं | हाई कोर्ट ने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी को पक्षकार बनाने के निर्देश देकर विवि के कुलपति व रजिस्ट्रार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा हैं | याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि काउंसिल ने सत्र 2020-21 और 2021-22 में गड़बड़ी करने वाले नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त नहीं की इसी तरह डुप्लीकेट पाई गई फ़ैकल्टी पर 2 लाख का जुर्माना भी नहीं लगाया इसके अलावा फ़ैकल्टी और अपात्र कॉलेजों की झूठी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देने वाले निरीक्षकों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है कोर्ट ने इस पर काउंसिल से जवाब मांगा हैं |

 

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