नर्मदापुरम : 4 फरवरी 2019 को नर्मदापुरम के आनंद नगर में डॉक्टर सुनील मंत्री ने अपने ड्राइवर वीरू पचौरी की हत्या कर उसके शरीर के 25 टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को उसने एसिड में गलाया | आरोपी डॉक्टर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई हैं और 15 हज़ार रु. जुर्माना किया हैं | गौरतलब है कि चार साल पूर्व इस सनसनी खेज मामले का खुलासा नर्मदापुरम के तत्कालीन पुलिस कप्तान अरविंद सक्सेना कि सूजबूझ से हुआ था उनके निर्देशन मे गठित पुलिस टीम की कड़ी मेहनत से डॉक्टर के ड्राइवर की हत्या का मामला सुलझ सका। कोर्ट की सजा के बाद डॉक्टर को
जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपी को फांसी देने की मांग की हैं | लेकिन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के अनुसार फैसला सुनाया हैं | मंगलवार को कोर्ट ने साफ कहा कि हत्या कर शरीर के टुकड़े करने का यह मामला विरलतम केस नहीं हैं, फांसी के लिए पर्याप्त परिस्थितियां नहीं हैं, इसलिए उम्रक़ैद की सज़ा ही बड़ा दंड रहेगा फैसले के समय सुनील मंत्री के परिवार का कोई भी सदस्य वहां उपस्थित नहीं था |