भोपाल : ( नुजहत सुल्तान ) राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियान में प्रदेश के शहरी इलाकों में सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस अभियान की शुरूआत 1 अप्रैल से होगी इस अभियान के लिए मंत्रालय स्तर से नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर-निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों को बकायदा आदेश जारी किया हैं | आदेश के मुताबिक, अभियान के दौरान सभी शहरों मे 5 हज़ार वर्गफीट से अधिक ज़मीन पर बने पुराने और नए सभी मकानों की बिल्डिंग परमिशन जांची जाएगी | यदि परमिशन से अधिक या नियम विरुद्ध निर्माण पाया गया तो मप्र नगर-निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी | यदि अवैध निर्माण कंपाउंडिंग योग्य हैं तो कंपाउंडिंग शुल्क लेकर उसे वैध किया जाएगा, और कंपाउंडिंग नहीं हें तो उस अवैध निर्माण को हटा दिया जाएगा | यदि सड़क, पार्क या ग्रीन बैल्ट पर अतिक्रमण कर कोई निर्माण किया गया हैं तो उसे भी हटाया जाएगा | आदेश के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में लाने के लिए शहरों में जीआईएस सर्वे के ज़रिए नई संपत्तियों की पहचान की जा रही हैं | सर्वे के आधार पर बने शहरों के बेसमैप पर संपत्तियों की डिटेल मौजूद हैं, इसी मैप के आधार पर भवनों को चिन्हित किया जाएगा |
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