भोपाल : मप्र सरकार के विभिन्न विभागों के पास मौजूद 15 साल से अधिक पुराने वाहन 1 अप्रैल से अवैध माने जाएंगे क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को समाप्त हो गया | सभी विभागों को मिलाकर उनके पास कुल 8500 ऐसे वाहन हैं जो 15 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं नियमों के मुताबिक 4000 पुलिस के पुराने वाहनों को इस संबंध से छूट हैं बाकी बचे 4500 वाहनों को स्क्रैप किया जाना था, पर भोपाल में अभी स्क्रैप सेंटर शुरू नहीं हुआ स्क्रैप सर्टिफिकेट विभागों के पास न होने से वित्त विभाग ने नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया था | 31 जनवरी 2023 को परिवाहन विभाग ने एक आदेश निकाला था जिसके तहत जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन अवधि के 15 साल पूरे हो चुके हैं उनकी वैधता 31 मार्च को अपने आप समाप्त हो जाएगी | इसके बावजूद भी सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बना सकी हैं | लिहाजा, ये अवैध मानी गई गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं |
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