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छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के माफी मांगने के बाद उन्हें सस्पेंड करने का आदेश कोर्ट ने लिया वापस |

जबलपुर : गौरतलब हैं कि बुधवार को हाई कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए थे कि छिंदवाड़ा एसपी को तत्काल निलंबित कर दिया जाए कोर्ट इस बात से नाराज थी कि एसपी ने एनएचएआई के अधिकारी को वारंट तामील कराने के बजाय उसके स्थानांतरण होने की दलील दे दी थी | छिंदवाड़ा में बस स्टेंड से चार फाटक रोड पर एनएचएआई ने तुलसी रामायण संस्कृति मंडल की करीब 1254 वर्गफीट ज़मीन अधिग्रहित की थी | याचिकाकर्ता की और से बताया गया कि इसमें से 618 वर्गफीट का मुआवजा नहीं दिया था | वर्ष 2018 में हाई कोर्ट ने मुआवज़ा देने के निर्देश दिए थे जब कार्रवाई नहीं हुई तो अवमानना याचिका दायर की थी | एनएचएआई के डायरेक्टर डी अनिल कुमार गुरुवार को हाई कोर्ट में उपस्थित हुए, तभी एसपी विनायक वर्मा  भी कोर्ट में हाजिर हुए और बिना शर्त माफी मांगी चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने उस आदेश को वापस  ले लिया जिसमें डीजीपी के माध्यम से अधिकारी को वारंट तामील कराने को कहा था | कोर्ट ने उन्हें सस्पेंड करने के आदेश को भी वापस लेते हुए कहा कि एसपी के खिलाफ दिए गए ऑबसर्वेशन भी डिलीट किए जाएं |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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