भोपाल : प्रदेश के नगरों की सीमाओं के भीतर व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया था, लेकिन अब छोटे व्यापरियों और कारोबारियों को टैक्स वसूली नहीं करना पड़ेगी | अब उन्हें नई लाइसेंस फीस नहीं देनी होगी, राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में 21 अप्रैल को जारी अधिसूचना स्थगित कर दी हैं | इसके तहत शहर में व्यापार करने वाले सभी संस्थानों के लिए नगर-निगम से लाइसेंस लेना जरूरी किया था, लेकिन इसका तीखा विरोध होने से सरकार ने फिलहाल इसे स्थगित करने का निर्णय लिया हैं | मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया इस नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया हैं, अभी पहले की मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी |
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