भोपाल : मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में जमीन पर कब्जाधारी लोगों को 30 साल के लिए पट्टा दिया जाएगा | सरकार ने पहले शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2014 की स्थिति में कब्जाधारी को पट्टा बांटने का नियम बनाया था, अब इसे संशोधित किया गया हैं | सीएम ने मंत्री भूपेंद्र सिंह को आवेदन प्रक्रिया शुरू कराने को कहा हैं इसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा इसमें 24 सितंबर 2020 के नियमों को लागू किया जाएगा | आवेदन के बाद भू- भाटक शुल्क लिया जाएगा यदि पहले से आवेदन देकर किसी व्यक्ति ने कोई शुल्क जमा किया हैं तो उसे फिर से नहीं खोला जाएगा और न ही समायोजित किया जाएगा | पट्टा लेने के लिए आवासीय प्लॉंट का शुल्क 150 वर्ग मीटर तक के प्लॉंट के लिए वर्तमान बाजार मूल्य का एक प्रतिशत शुल्क ( भू - भाटक ) देना होगा | 200 वर्गमीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा | व्यवसायिक प्लॉंट के लिए 20 वर्गमीटर तक के प्लॉंट पर वर्तमान बाज़ार मूल्य का पांच प्रतिशत शुल्क देना होगा |
|