ग्वालियर : नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक का मामला उलझता ही जा रहा हैं | बुधवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने एमपीएनआरसी की और से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेड़कर को ये बताने के लिए कहा कि मप्र में कितने सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं ? उनमें कौन-कौन से कोर्स संचालित होते हैं, और कुल सीटों की संख्या कितनी हैं ? वहीं, सीबीआई को ये बताने के लिए कहा हैं कि मप्र के किस जिले में कितने नर्सिंग कॉलेज हैं? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम केवल ये चाहते हैं कि वास्तविक छात्र ही परीक्षा में भाग लें | जिस तर्ज पर हाई कोर्ट ने एमपीएनआरसी और सीबीआई से जानकारी मांगी हैं उससे ऐसा लगता हैं कि नियमों का पालन करते हुए जिन कॉलेजों का संचालन किया जा रहा हैं उन कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मिल सकती हैं | वहीं, कोर्ट के आदेश पर उपस्थित हुए सीबीआई अधिकारी ने बताया कि अभी तक कुल 24 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की गई हैं, इसमें से 80% करीब ( 19 ) कॉलेज ऐसे हैं जो मापदंडों को पूरा नही कर रहे 24 कॉलेजों में से 9 कॉलेज ग्वालियर और 15 कॉलेज भोपाल के हैं | केवल चार कॉलेज मापदंडो के अनुसार संचालित होते मिले | कोर्ट ने इस बात पर अचरज जताया और सीबीआई से कहा कि अब ये बताए कि जिन 24 कॉलेजों की आपने जांच की हैं उनके नाम 385 कॉलेजों की सूची में हैं या नहीं ? 27 फरवरी को हाई कोर्ट ने नर्सिंग परीक्षा पर अंतरिम रोक लगाई थी, जो अभी भी बरकरार हैं | मामले की अगली सुनवाई 28 को होगी |
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